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Paytm के बाद RBI ने इस बैंक पर लगाया भारी जुर्माना

वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm कंपनी पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप Paytm पेमेंट बैंक और Paytm फास्टैग बंद होने की कगार..
Paytm के बाद RBI ने इस बैंक पर लगाया भारी जुर्माना
Paytm के बाद RBI ने इस बैंक पर लगाया भारी जुर्माना

वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm कंपनी पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप Paytm पेमेंट बैंक और Paytm फास्टैग बंद होने की कगार पर आ गए हैं। RBI की यह सख्ती इस NBFC कंपनी पर दिखाई दी है, क्योंकि कंपनी ने RBI के नियमों का पालन नहीं किया है। इस कारण, RBI ने इस बैंक पर लाखों रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। इस बैंक का नाम Paytm पेमेंट बैंक है।

पेटीएम के बाद अब रिजर्व बैंक ने एक NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के विरुद्ध कार्यवाही की है। रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।


आरबीआई (RBI) से अनुमति नहीं मांगी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने 31 मार्च, 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने कहा कि पुणे की कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली। इस बदलाव के तहत स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गए।

हालाँकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

बता दें कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम को यह निर्देश जारी किया था कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी खाते में राशि जोड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पेटीएम ने नियामक मानदंडों को लेकर कई उल्लंघन किए हैं, जिनमें धन शोधन और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नियम शामिल हैं। आश्चर्य की बात है कि लगातार आरबीआई की चेतावनियों के बावजूद पेटीएम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बैंकिंग नियामक संस्था ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लेकर यह सख्त आदेश दिया है।

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